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Agricultural equipment subsidy: कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाएं, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन

कृषि यंत्र
कृषि यंत्र

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, उनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 26 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 6 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। आइए जानते हैं, इस योजना से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां।

इस योजना का परिचय:

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों तक पहुँचाने का एक प्रयास है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है।

कौन-कौन से यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है:

  1. चॉफ कटर (ट्रेक्टर/विद्युत चलित)
  2. ग्राउंड नट डेकोर्टिकेटर – शक्तिचलित
  3. रिजर
  4. मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता)
  5. मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता)

आवेदन की नई तिथि और लॉटरी की जानकारी:

पहले आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी और लॉटरी 27 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब आवेदन 6 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे, और पोर्टल पर लॉटरी 7 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी।

सब्सिडी की दरें:

  • लघु एवं सीमांत किसान: इकाई लागत का 55% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • अन्य वर्ग के किसान: इकाई लागत का 45% अनुदान।
  • किसान आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी सब्सिडी की गणना कर सकते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया:

  1. कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर जाएं।
  2. ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के लिंक पर क्लिक करें।
  3. सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें।
  5. निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।
  6. आवेदन सबमिट करें।

कौन आवेदन कर सकता है? योजना के तहत सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। विशेष प्राथमिकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • भूमि रिकॉर्ड की नकल
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

डिमांड ड्राफ्ट निम्न प्रकार के यंत्रों के लिए आवश्यक है:

  • चॉफ कटर: रु. 5000/-
  • ग्राउंड नट डेकोर्टिकेटर: रु. 2000/-
  • रिजर: रु. 2000/-
  • मिनी दाल मिल: रु. 5000/-
  • मिलेट मिल: रु. 5000/-

निष्कर्ष: मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना के तहत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। अगर आप किसान हैं और इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ अपनी खेती को अधिक उत्पादक बनाएं।

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