बजट 2025-26 सत्र में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है।
नई टैक्स रिजीम के तहत 400000 रुपये से 800000 रुपये तक- 5% टैक्स, 800000 रुपये से 12,00,000 रुपये तक-10% टैक्स, 12,00,000 रुपये से 16 लाख रुपये तक- 15% टैक्स, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक- 20% टैक्स, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक- 25% टैक्स, 24 लाख रुपये से ऊपर- 30% टैक्स सरकार माफ कर देगी। सैलरीड लोगों को 75 हजार रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना इनकम 12.75 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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