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बिहार सरकार मात्र 21 रुपये में नारियल का पौधा दे रही है। इस लिंक पर करें आवेदन

बिहार में नारियल की खेती
बिहार में नारियल की खेती

क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल का पेड़ आपके घर के पास भी उग सकता है? बिहार सरकार ने नारियल पौधा वितरण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों और शहरी क्षेत्र के लोगों को सब्सिडी पर नारियल के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पहल न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाएगी। आइए, इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें।

योजना का उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार जैसे अपरम्परागत क्षेत्र में नारियल के पौधे लगवाना है। इससे न केवल स्थानीय किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि राज्य का पर्यावरण भी सुधरेगा। साथ ही, इससे नारियल की स्थानीय आपूर्ति बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

इकाई लागत और अनुदान:

नारियल के पौधे की इकाई लागत 85 रुपये है, जिसमें उत्पादन व्यय 70 रुपये और जिला परिवहन व्यय 15 रुपये शामिल है। प्रत्येक पौधे पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानी 63.75 रुपये देय होगा। इसका मतलब है कि किसानों को केवल 21.25 रुपये प्रति पौधा देना होगा।

लाभार्थियों का चयन: इस योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अपने घर के आस-पास की जमीन, बाड़ी, किचेन गार्डन या खेत में पौधे लगाने के इच्छुक हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें एकरारनामा या जमीन का रसीद प्रस्तुत करना होगा।

पौधों का वितरण प्रक्रिया: नारियल पौधों का वितरण जिलावार लक्षित पौधे के अनुसार किया जाएगा। नारियल विकास बोर्ड, पटना के माध्यम से सहायक निदेशक उद्यान को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर नियमानुसार वितरित किए जाएंगे। एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 और अधिकतम 712 पौधे (प्रति हेक्टेयर 178 पौधे) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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पौधों की उपलब्धता: पौधों की उपलब्धता संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से नारियल विकास बोर्ड, पटना द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को पौधे प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

जिलावार लक्षित पौधे: इस योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में नारियल के पौधे वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए लक्षित पौधों की संख्या निर्धारित की गई है, जो स्थानीय मांग और भूगोल के आधार पर होगी।

किसानों के लिए लाभ: किसानों को इस योजना से कई लाभ मिलेंगे। उन्हें कम कीमत पर नारियल के पौधे मिलेंगे, जिससे उनकी कृषि लागत कम होगी। इसके अलावा, नारियल की खेती से उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। 

नारियल पौधा वितरण योजना पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड 
  2. खेती की जमीन के कागजात 
  3. मोबाइल नंबर 
  4. बैंक खाता विवरण

आवेदन करने की सरल प्रक्रिया: बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई फल से सम्बंधित योजना के तहत, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

  1. इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https//horticulture.bihar.gov.in/) पर जाना होगा। 
  2. वहाँ आपको Schemes ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपके सामने कृषि विभाग द्वारा चलाई जारी कई योजनाओं की लिस्ट दिखाई देगी, आपको इस लिस्ट में से" फल से सम्बंधित योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  4. उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा नारियल पौधा वितरण योजना (राज्य योजना) आवेदन करें उस पर आपको क्लिक कर देना है। 
  5. आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें की आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा 
  6. इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  7. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आप आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  8. आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

नारियल पौधा वितरण योजना बिहार के किसानों और शहरी निवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाएगी। सरकार के इस प्रयास से न केवल नारियल की स्थानीय आपूर्ति बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। आइए, इस योजना का लाभ उठाएं और अपने आस-पास हरियाली फैलाएं।
 

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