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बिहार राज्य में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो स्थानीय किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। लेकिन, खेती करने वाले मजदूर और किसानों को मखाना रखने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती है। इस कारण काफी फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना का आरंभ किया है, जिससे किसान मखाना को सुरक्षित रख पाएंगे।
बिहार सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मखाना भंडारण इकाई (5MT) स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को मखाना के गोदाम बनाने के लिए 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका मतलब है कि कुल 10 लाख रुपये की लागत में से 7.5 लाख रुपये सरकार वहन करेगी।
किस्तों में सहायता वितरण: इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
निर्माण कार्य की शुरुआत: कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के भीतर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ करना अनिवार्य है। इस अवधि के भीतर निर्माण शुरू न करने पर कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
योजना का नाम | मखाना भंडारण योजना |
योजना कहां शुरू हुई | बिहार राज्य में |
योजना का संचालन | उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा |
उद्देश्य | बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों को मखाना भंडारण निर्माण के लिए सब्सिडी देना |
लाभार्थी | राज्य के पात्र किसान |
अनुदान राशि | ₹7,50,000 रुपए तक |
साल | 2024-2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
कितने लोग आवदेन कर सकते है। | एक परिवार का केवल 1 किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | https://horticulture.bihar.gov.in/ |
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मखाना भंडारण योजना के तहत, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें.
किसानों के अनुभव: कई किसानों ने इस योजना की सराहना की है। उनका मानना है कि इससे उन्हें अपनी फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। कुछ किसानों ने बताया कि पहले फसल के खराब हो जाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब सरकार की इस योजना से उन्हें राहत मिली है।
इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी मखाना फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।