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Fig cultivation: बिहार के किसानों के लिए सुनहरा अवसर, अंजीर की खेती पर मिल रही है बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ

अंजीर की खेती
अंजीर की खेती

क्या आपने कभी सोचा है कि अंजीर की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि राज्य सरकार की मदद से इसे और भी आसान बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत अंजीर फल विकास योजना (2024-25) किसानों को एक शानदार मौका दे रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को अंजीर की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। आइए, इस योजना से जुड़ी हर जानकारी को विस्तार से समझें।

योजना का उद्देश्य और क्षेत्र विस्तार Objective and scope of the scheme:

अंजीर फल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अंजीर की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, अंजीर की खेती का विस्तार बिहार के सभी जिलों में किया जाएगा। यह पहल उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपनी भूमि का उपयोग फल उत्पादन के लिए करना चाहते हैं।

पात्रता और भूमि उपयोग की शर्तें Eligibility and land use conditions:

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं:

इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) भूमि के लिए मिलेगा।

  1. लाभार्थी केवल वे किसान होंगे जिनके पास अपनी जमीन के वैध कागजात हैं। यदि किसी किसान के नाम पर जमीन नहीं है, तो वंशावली प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा।

अनुदान की राशि amount of grant:

अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

  1. प्रथम वर्ष: प्रति हेक्टेयर ₹30,000।
  2. द्वितीय वर्ष: प्रति हेक्टेयर ₹10,000।
  3. तृतीय वर्ष: प्रति हेक्टेयर ₹10,000।

यह सहायता राशि किसानों के लिए उनकी लागत को कम करने और बेहतर उत्पादन के लिए सहायक होगी।

आवश्यक प्रक्रिया और आवेदन के दिशा-निर्देश Required procedure and application guidelines:

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

  1. ई-टेंडर प्रक्रिया: पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया या एजेंसी का चयन किया जाएगा।
  2. DBT के माध्यम से भुगतान: अनुदान की राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
  3. पंजीकृत बैंक खाता: किसानों को सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता DBT पोर्टल पर पंजीकृत हो और विवरण सही हो।

आरक्षण और महिला भागीदारी:

योजना में सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता दी गई है।

  1. सामान्य वर्ग: 78.56%।
  2. अनुसूचित जाति: 20%।
  3. अनुसूचित जनजाति: 1.44%।
  4. प्रत्येक श्रेणी में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है।

यह आरक्षण व्यवस्था समाज के हर वर्ग को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।

आवेदन कैसे करें? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https//horticulture.bihar.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले निम्न बातों की पुष्टि करें:

  1. आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और वंशावली तैयार हों।
  2. DBT पंजीकरण और बैंक खाता विवरण सही हों।
  3. योजना की शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

निष्कर्ष: अंजीर फल विकास योजना किसानों के लिए एक ऐसा अवसर है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उन्हें कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। इस योजना से जुड़कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक किसान हैं और अंजीर की खेती में रुचि रखते हैं, तो आज ही इस योजना के लिए आवेदन करें और अपनी खेती को लाभदायक बनाएं।

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