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क्लस्टर बागवानी योजना आंवला, ड्रैगन फ्रूट और अन्य फलों की खेती पर 1 से 2 लाख प्रति एकड का लाभ, जल्दी करें आवेदन

भारत सरकार की क्लस्टर बागवानी योजना
भारत सरकार की क्लस्टर बागवानी योजना

क्लस्टर में बागवानी की योजना ने हाल ही में भारतीय किसानों के बीच काफी चर्चा पैदा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके बागवानी कार्यों में सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आ सके। इस लेख में, हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि यह योजना किसानों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है।

कृषि क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, क्लस्टर में बागवानी योजना को प्रारंभ किया गया है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी बागवानी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करती है।

क्लस्टर में बागवानी योजना क्या है?

क्लस्टर में बागवानी योजना, किसानों को उनकी कृषि भूमि पर बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना के तहत चयनित फसलों के लिए अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान अपनी फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

चयनित फसलें: इस योजना के तहत निम्नलिखित फसलों का चयन किया गया है।

  1. अमरूद
  2. आँवला
  3. नींबू
  4. बेल
  5. लेमनग्रास
  6. पपीता
  7. गेंदा फूल
  8. ड्रैगन फ्रूट
  9. स्ट्रॉबेरी

इन फसलों को चुनने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है।

योजना का लाभ: क्लस्टर में बागवानी योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे.) और अधिकतम 10 एकड़ (4 हे.) भूमि के लिए दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के किसानों को सहायता प्रदान करना है।

अनुदान की राशि: इस योजना के तहत, चयनित फसलों के लिए निम्नलिखित अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

  • अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता और गेंदा फूल के लिए: अधिकतम एक लाख रुपये प्रति एकड़।
  • ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के लिए: अधिकतम दो लाख रुपये प्रति एकड़।

सहायतानुदान की किस्तें: सहायतानुदान की राशि दो किस्तों (65:35) में दी जाएगी। पहली किस्त में 65% और दूसरी किस्त में 35% राशि प्रदान की जाएगी।

गैर रैयत के लिए लाभ: गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी और पपीता की फसलों के क्षेत्र विस्तार का लाभ गैर रैयत को भी मिलेगा, बशर्ते वे एकरारनामा प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है।

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लाभुकों का चयन: लाभुकों का चयन कोटिवार 78.56:20.00:1.44 के अनुपात में किया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी कोटियों में न्यूनतम 30% महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्लस्टर में बागवानी की योजना पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड 
  • खेती की जमीन के कागजात 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन करने की सरल प्रक्रिया: बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई क्लस्टर में बागवानी की योजना के तहत, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https//horticulture.bihar.gov.in/) पर जाना होगा। 
  • वहाँ आपको Schemes ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने कृषि विभाग द्वारा चलाई जारी कई योजनाओं की लिस्ट दिखाई देगी, आपको इस लिस्ट में से "क्लस्टर में बागवानी की योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा राज्य योजना मद से क्लस्टर में बागवानी की योजना आवेदन करें उस पर आपको क्लिक कर देना है। 
  • आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें की आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा 
  • इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आप आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

निष्कर्ष: क्लस्टर में बागवानी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि करती है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित करती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आती है।

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