कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-1995) के तहत पेंशन सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का देशभर के सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्ण क्रियान्वयन कर दिया। दिसंबर 2024 के लिए 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को 1570 करोड़ रुपये से अधिक की पेंशन वितरित की गई।
सीपीपीएस का पहला पायलट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में 49,000 से अधिक पेंशनर्स को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। दूसरा पायलट नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनर्स को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पूर्ण क्रियान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनर्स को देश के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से उनकी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। अब पेंशन शुरू करने के लिए पेंशनर्स को बैंक में भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कुशल बनाकर पेंशन सेवा में एक नई मिसाल स्थापित करता है।
पेंशनर्स को मिल रही बैंक-शाखा से स्वतंत्र पेंशन: सीपीपीएस मौजूदा विकेंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा सुधार है। पहले सभी क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। लेकिन अब सीपीपीएस के तहत पेंशनर्स को किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन लेने की सुविधा होगी। साथ ही पेंशन शुरू होने पर तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगी।
जनवरी 2025 से पेंशनर्स के लिए सरल प्रक्रिया: जनवरी 2025 से सीपीपीएस यह सुनिश्चित करेगा कि जब पेंशनर्स अपने निवास स्थान बदलें या बैंक/शाखा बदलें, तब भी उन्हें पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उन पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर लौट जाते हैं। यह पहल पेंशन वितरण प्रणाली में एक नई तकनीकी और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिससे ईपीएफओ की सेवाएं आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन रही हैं।