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1 अप्रैल से गेहूं स्टॉक घोषित करना अनिवार्य, हर शुक्रवार को अपडेट करना होगा

गेहूं स्टॉक डिक्लेरेशन अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू नए नियम
गेहूं स्टॉक डिक्लेरेशन अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू नए नियम

देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुचित जमाखोरी व सट्टेबाजी रोकने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी व्यापारी/थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी खुदरा श्रृंखलाएं और प्रोसेसर अपने गेहूं स्टॉक की जानकारी 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से घोषित करें और उसके बाद हर शुक्रवार को पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर अपडेट करें। यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।

स्टॉक लिमिट समाप्त, नियमित रिपोर्टिंग अनिवार्य Stock limit ends, regular reporting mandatory:

31 मार्च 2025 को सभी श्रेणियों के लिए लागू गेहूं स्टॉक लिमिट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, सभी संबंधित कानूनी संस्थाओं को अपने स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जिन संस्थाओं ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें शीघ्र पंजीकरण कराकर हर शुक्रवार को स्टॉक विवरण दर्ज करना होगा।

गेहूं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर सख़्त निगरानी:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है ताकि बाजार में अनावश्यक अटकलें रोकी जा सकें, कीमतों को नियंत्रित किया जा सके और देशभर में गेहूं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने सभी संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे स्टॉक की सही और नियमित जानकारी दर्ज करें, ताकि खाद्य सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

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