खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्डधारकों की ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ग्राम और मोहल्ला स्तर पर कैंप लगाकर ई-केवायसी अभियान को सफलता पूर्वक संचालित किया जाए।
मंत्री श्री राजपूत ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 543.31 लाख पात्र हितग्राही NFSA में शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है। अभी भी 108.27 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे निर्धारित समय-सीमा में जल्द से जल्द ई-केवायसी करवा लें।
प्रदेश सरकार द्वारा 9 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष ई-केवायसी अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में शेष रह गए सभी पात्र लाभार्थियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकायों तथा जेएसओ लॉगिन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है।
मंत्री श्री राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि ई-केवायसी के लिए ग्रामवार और मुहल्लावार कैंप आयोजित किए जाएं। एक क्षेत्र के सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण होने के बाद ही दूसरे क्षेत्र में कैंप लगाए जाएं।
ई-केवायसी के दौरान यदि किसी परिवार सदस्य की मृत्यु हो गई हो, वह स्थायी रूप से बाहर चला गया हो या डुप्लिकेट हितग्राही पाया जाए, तो “एम-राशन मित्र” पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकाय लॉगिन से विलोपन की प्रविष्टि की जाएगी।
30 अप्रैल तक 100% ई-केवायसी के निर्देश: खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिलावार निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुसार 30 अप्रैल तक 100 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी सुनिश्चित करें। उन्होंने जन-जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
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