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रबी सीजन के लिये ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें।
राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी में कमी के बाद, अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:
तीन हार्स पावर (3 HP)
दस हार्स पावर (10 HP) Ten Horse Power (10 HP):
अस्थाई कनेक्शन के लिए भुगतान और सहायता: कंपनी ने अनुरोध है कि वे निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करें और उचित रेटिंग वाले कैपेसिटर का उपयोग करें, ताकि कैपेसिटर सरचार्ज से बचा जा सके। अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि भुगतान केवल अधिकृत POS मशीनों के माध्यम से करें और रसीद लेना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के कॉल सेंटर 1912, वेबसाइट (https://portal.mpcz.in/), या नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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सौर ऊर्जा और बिजली बचत के लिए नई पहल: मध्यप्रदेश में ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने एवं घरों की छतों पर सोलर रूफ-टॉप के उपयोग को प्रोत्साहित करने बिजली बिलों के समय पर भुगतान और विद्युत सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश में संचार के लिए बिजली नाम की एक छोटी बालिका और विद्युत नाम के एक छोटे बालक को शुभंकर के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह शुभंकर बिजली उपभोक्ताओं तक बिजली संबंधी संदेश पहॅुंचाने के लिए ऊर्जा विभाग के राजदूत के रूप में काम करेंगे।
मध्यप्रदेश में कार्यरत तीनों विद्युत वितरण कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र में बिजली सुरक्षा, ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ ही बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रभावी रूप से प्रेरित किया जा सकेगा। इससे राज्य में अधिक प्रभावी और जिम्मेदार ऊर्जा खपत संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
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