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बिहार राज्य सरकार: बिहार के किसान भाईयों के लिए खुशखबरी है. उनके खेती-बाड़ी के काम को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना के तहत यह सहायता दी जा रही है। इसके जरिए बिहार के किसानों को एक-दो नहीं बल्कि 90 तरह के कृषि यत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी कृषि यंत्रों की राशि पर न्यूनतम 40 से अधिकतम 75 प्रतिशत तक किसानों को दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए यह सब्सिडी 50 से 80 फीसदी तक है।
khetivyapar.com किसान भाईयों को बताने जा रहा है कि वह कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (Bihar Krishi Yantrikaran Subsidy Yojana) के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल, बिहार सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत दी जा रही मदद पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है। 90 प्रकार के कृषि यंत्रों की पूरी लिस्ट एवं उसकी अनुदान राशि विभागीय वेबसाइट एवं OFMASPortal पर दी गई है.। अगर कोई किसान कृषि यंत्र पर सब्सिडी पाना चाहता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर करना होगा।
किसानों को OFMAS पर आवेदन करने से पहले बिहार के पूर्व कृषि विभाग के DBTPortal पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बिना Registration No. के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया होगा. OFMAS Portal पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने पर कृषकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है. इस योजना में फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के 21 यंत्रों, लाइन बुवाई (line sowing) के 9 यंत्रों, कटाई के बाद और बागवानी (Post harvest & horticulture) के 10 कृषि यंत्रों एवं अन्य 50 कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत रीपर कम बाइंडर (स्वचालित) चार पहिया पर सबसे अधिक 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए यह राशि ढाई लाख रुपये तक है।