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Farmer Brothers Be Happy You will Get Up to 80% Subsidy on Agricultural Equipment in Hindi: किसान बंधुओं हो जाओ हैप्पी, कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक अनुदान

Farmer Brothers Be Happy  You will Get Up to 80% Subsidy on Agricultural Equipment in Hindi: किसान बंधुओं हो जाओ हैप्पी, कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक अनुदान
Farmer Brothers Be Happy You will Get Up to 80% Subsidy on Agricultural Equipment in Hindi: किसान बंधुओं हो जाओ हैप्पी, कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक अनुदान

हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू इन सीटू क्रॉप रेजिडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत वर्ष 2023-2024 के दौरान 50 प्रतिशत (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान) व 80 प्रतिशत (कस्टम हायरिंग केंद्र) पर विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 

फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए इन सीटू क्रॉप रेजिडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत इन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान.. 

  • कृषि यंत्र सुपर एसएमएस
  • हैप्पी सीडर
  • स्ट्रॉ चोपर/श्रेडर
  • मलचर
  • श्रुब मास्टर/रोटरी स्लेशर
  •  रिवर्सिबल प्लोऊ
  • जीरो ड्रिल
  • सुपर सीडर
  • स्ट्रॉ बेलर (केवल रेक्टंगुलर स्ट्रॉ बेलर)
  • स्ट्रॉ रेक व क्रॉप रिपर

 

इस बात का ध्यान रहे कि कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की व्यक्तिगत किसान आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले दो वर्षों के दौरान (2021-2022 से 2022-23) अनुदान न लिया हो। 
व्यक्तिगत श्रेणी हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा किसान कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। किसान के नाम या परिवार पहचान पत्र में दर्ज उनके परिवार के सदस्यों के नाम जमीन होना आवश्यक है। एक परिवार पहचान पत्र में से एक सदस्य ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद यदि संबंधित किसान का चयन होता है और उसके नाम ट्रेक्टर की वैध आरसी या किसान के नाम अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम जमीन नहीं मिलती है तो उसका आवेदन स्वतः रद्द हो जायेगा व इसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होगा। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया सकता है। एक से अधिक कृषि यंत्रों पर आवेदन करने पर सभी दस्तावेज की एक कॉपी प्रति कृषि यंत्र जमा करवानी होगी अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा।
 

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