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भारत सरकार ने गुरुवार को तीन निर्दिष्ट बंदरगाहों से 2,000 मीट्रिक टन (टन) तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। यह कदम प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध में ढील देने का एक हिस्सा है, जिसे पिछले साल दिसंबर में घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की मात्रा को प्रमाणित करते हुए गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
यह छूट मित्र देशों के अनुरोध पर दी गई है, जो घरेलू बाजार में प्याज की कमी का सामना कर रहे हैं। दरअसल, डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है, जो आयात और निर्यात से संबंधित मानदंडों को निर्धारित करती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्याज राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और सरकार आमतौर पर इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। यह छूट अस्थायी है और सरकार घरेलू उपलब्धता और कीमतों के आधार पर इसे वापस ले सकती है।