• होम
  • सरकार ने किसानों के लिए खोला ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल! मुआवजा पा...

सरकार ने किसानों के लिए खोला ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल! मुआवजा पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल

हरियाणा सरकार ने हाल ही में ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को हुए फसल नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को फिर से सुचारू रूप से चला सकें। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों की सहायता करें और क्षति का सर्वेक्षण कर मुआवजा प्रक्रिया को सुगम बनाएं। इस योजना के तहत मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त होगी। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई कर सकें।

किसानों को कितनी सहायता मिलेगी?

हरियाणा सरकार ने किसानों को उनकी फसल के नुकसान की उचित भरपाई देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत:

  1. छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  2. फसल क्षति का सर्वेक्षण करने के बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी।
  3. किसानों के बैंक खातों में सीधे मुआवजा ट्रांसफर किया जाएगा।
  4. विशेष मामलों में अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड – किसान की पहचान के लिए
  2. बैंक पासबुक की कॉपी – मुआवजा सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए
  3. खतौनी / भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र – जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए
  4. फसल नुकसान का प्रमाण – खेत की तस्वीरें या पटवारी / कृषि अधिकारी द्वारा जारी रिपोर्ट
  5. मोबाइल नंबर – पंजीकरण और जानकारी अपडेट के लिए

ध्यान दें:

  1. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा।
  2. सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही होने चाहिए, ताकि मुआवजा मिलने में कोई समस्या न हो।
  3. यदि जमीन ठेके पर ली गई है, तो अनुबंध पत्र या किसान का सहमति पत्र भी लग सकता है।

अधिक जानकारी के लिए: आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं।

फसल क्षति की जानकारी कैसे दर्ज करें?

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि किसान आसानी से आवेदन कर सकें। इसके लिए:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं – किसान ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. रजिस्ट्रेशन करें – आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण करें।
  3. फसल क्षति की जानकारी दें – प्रभावित फसल का विवरण, नुकसान का अनुमान और खेत की तस्वीरें अपलोड करें।
  4. आवेदन सबमिट करें – सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।

इस फैसले से हरियाणा के प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें फसल नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

khetivyapar.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण जानकारी WhatsApp चैनल से जुड़ें