• होम
  • किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8 कृषि यंत्रों पर मिलेगा भारी अ...

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8 कृषि यंत्रों पर मिलेगा भारी अनुदान, तुरंत करें आवेदन

E-कृषि यंत्र अनुदान योजना
E-कृषि यंत्र अनुदान योजना

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने e-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 8 ट्रैक्टर चलित और शक्तिचालित कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50 % तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे कृषि कार्यों में आसानी होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। योजना के तहत बैकहो लोडर, पॉवर स्प्रेयर, लेजर लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जैसे अत्याधुनिक यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। 27 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 11 मार्च 2025 तक चलेंगे। इसके बाद 12 मार्च को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी करें! आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सब्सिडी की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

किन कृषि यंत्रों के लिए मिलेगा अनुदान?

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्नलिखित 8 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं:

  1. बैकहो/ बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चलित)
  2. सब साइलर
  3. स्टोन पिकर
  4. रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर
  5. पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर
  6. लेजर लेण्ड लेवलर
  7. फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर 
  8. पल्वेराइज़र (3 HP तक)

आवेदन की अंतिम तिथि और लॉटरी प्रक्रिया:

  1. आवेदन प्रारंभ: 27 फरवरी 2025 (गुरुवार)
  2. आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2025
  3. लॉटरी प्रक्रिया: 12 मार्च 2025 को पोर्टल पर संपन्न होगी

किसान E-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी के माध्यम से चयनित होने पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

कौन-कौन किसान होंगे पात्र?

1. शक्तिचालित/ स्वचालित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता:

  • किसी भी श्रेणी के किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद सकते हैं।
  • केवल वे किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना के तहत इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

2. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता:

  • किसी भी श्रेणी का किसान आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी:

  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और लघु एवं सीमांत किसानों को यंत्र की लागत का 50%  तक का अनुदान मिलेगा।
  • अन्य वर्गों के किसानों को यंत्र की लागत का 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • किसान E-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से अनुदान की गणना कर सकते हैं।

डिमांड ड्राफ्ट (DD) की राशि कितनी होगी?

किसानों को आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य होगा। विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए डीडी की राशि इस प्रकार है:

कृषि यंत्र का नाम डीडी की राशि (₹)
बैकहो/ बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चलित) 8,000/-
सब साइलर 7,500/-
स्टोन पिकर 7,800/-
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर 6,000/-
पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर 5,000/-
लेजर लेण्ड लेवलर 6,500/-
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर 5,500/-
पल्वेराइज़र (3 HP तक) 7,000/-

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

E-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक की छायाप्रति
  3. जाति प्रमाण पत्र (अगर SC/ST वर्ग से हैं)
  4. खसरा बी-1 की प्रति
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नंबर

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें?

मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इच्छुक किसान E-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष: मध्यप्रदेश सरकार की E-कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खेती-किसानी को आसान बनाना है। इस योजना के तहत 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकें। अगर आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो 11 मार्च 2025 से पहले पोर्टल पर आवेदन करें और अपना नाम लॉटरी में शामिल करवाएं। 

khetivyapar.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण जानकारी WhatsApp चैनल से जुड़ें