मध्यप्रदेश के किसानों के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने e-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 8 ट्रैक्टर चलित और शक्तिचालित कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50 % तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे कृषि कार्यों में आसानी होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। योजना के तहत बैकहो लोडर, पॉवर स्प्रेयर, लेजर लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जैसे अत्याधुनिक यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। 27 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 11 मार्च 2025 तक चलेंगे। इसके बाद 12 मार्च को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी करें! आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सब्सिडी की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निम्नलिखित 8 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं:
किसान E-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी के माध्यम से चयनित होने पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
कौन-कौन किसान होंगे पात्र?
1. शक्तिचालित/ स्वचालित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता:
2. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए पात्रता:
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी:
डिमांड ड्राफ्ट (DD) की राशि कितनी होगी?
किसानों को आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य होगा। विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए डीडी की राशि इस प्रकार है:
कृषि यंत्र का नाम | डीडी की राशि (₹) |
बैकहो/ बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चलित) | 8,000/- |
सब साइलर | 7,500/- |
स्टोन पिकर | 7,800/- |
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर | 6,000/- |
पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर | 5,000/- |
लेजर लेण्ड लेवलर | 6,500/- |
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर | 5,500/- |
पल्वेराइज़र (3 HP तक) | 7,000/- |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
E-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें?
मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इच्छुक किसान E-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष: मध्यप्रदेश सरकार की E-कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खेती-किसानी को आसान बनाना है। इस योजना के तहत 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकें। अगर आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो 11 मार्च 2025 से पहले पोर्टल पर आवेदन करें और अपना नाम लॉटरी में शामिल करवाएं।