By khetivyapar
पोस्टेड: 08 Mar, 2025 12:00 AM IST Updated Sun, 09 Mar 2025 08:33 AM IST
मध्यप्रदेश सरकार किसानों की खेती को उन्नत बनाने और आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर चलित पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर मशीन खरीदने पर सरकार ₹41,000 तक की सब्सिडी दे रही है।
यदि आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको अनुदान की राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी मिलेगी।
ट्रैक्टर चलित पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर क्या है?
पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर मशीनें खेतों में कीटनाशक, फफूंदनाशक और उर्वरक छिड़कने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये मशीनें कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव करने में सक्षम होती हैं, जिससे किसानों को पैदावार बढ़ाने और कीट-रोगों से फसलों की रक्षा करने में मदद मिलती है।
- पॉवर स्प्रेयर – यह एक मोटर चालित मशीन है, जो बैकपैक (पीठ पर बांधने वाली), व्हील माउंटेड (पहियों पर चलने वाली) और ट्रैक्टर से जुड़ने वाली होती है।
- बूम स्प्रेयर – यह ट्रैक्टर से जुड़कर बड़े खेतों में समान रूप से छिड़काव करता है, जिससे फसल को अधिक सुरक्षा मिलती है।
पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
मध्यप्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को अधिकतम 50% यानी ₹41,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी वर्ग के किसान इस योजना के पात्र हैं।
- योजना का लाभ 'सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन' (SMAM) के अंतर्गत दिया जाएगा।
- आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना के तहत यह सब्सिडी दी जा रही है।
डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना अनिवार्य:
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले ₹5,000 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना जरूरी होगा।
- डीडी बनवाने के बाद ही किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के समय डीडी की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- डीडी नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड – पहचान सत्यापन के लिए
- बैंक पासबुक की कॉपी – सब्सिडी की राशि सीधे खाते में भेजने के लिए
- जाति प्रमाण पत्र – यदि आवेदक एससी/एसटी श्रेणी में आता है
- बी-1 (खसरा-खतौनी दस्तावेज) – यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक किसान है
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन के लिए आवश्यक
- मोबाइल नंबर – पंजीकरण और जानकारी प्राप्त करने के लिए
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – (https://farmer.mpdage.org/)
- पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- डीडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और स्वीकृति की प्रतीक्षा करें।
योजना के लाभ और फायदे:
- कम लागत में आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद – सरकार से 50% तक सब्सिडी मिलने के कारण किसानों को कम लागत में स्प्रेयर खरीदने का मौका मिलेगा।
- फसल सुरक्षा में सुधार – पॉवर स्प्रेयर और बूम स्प्रेयर का उपयोग करने से कीटों और बीमारियों से बचाव होगा और उपज में वृद्धि होगी।
- कम श्रम और अधिक उत्पादन – इन मशीनों के इस्तेमाल से कम समय में ज्यादा खेतों में छिड़काव किया जा सकता है, जिससे मजदूरी खर्च कम होगा और उत्पादन अधिक होगा।
- ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ प्रयोग संभव – ये मशीनें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ भी उपयोग की जा सकती हैं, जिससे पानी और उर्वरक की बचत होती है।
यदि आप एक किसान हैं और अपनी खेती को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ₹41,000 तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।
इस योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाएं!