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Happy Seeder Machine: हैप्पी सीडर पर बंपर छूट! सरकार दे रही ₹78,000 की सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

हैप्पी सीडर मशीन
हैप्पी सीडर मशीन

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। यह यंत्र किसानों को बिना जुताई के सीधे फसल बुआई करने में मदद करता है, जिससे पराली जलाने की समस्या से छुटकारा मिलता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।

सरकार द्वारा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों की मांग के अनुसार e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में लॉटरी प्रणाली लागू नहीं होगी, बल्कि जिन किसानों की मांग पहले आएगी और जिनकी पात्रता पूरी होगी, उन्हें बजट के अनुसार मशीन आवंटित की जाएगी।

हैप्पी सीडर मशीन क्या है और क्यों जरूरी है?

हैप्पी सीडर एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जो बिना जुताई किए सीधे फसलों की बुआई करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां नरवाई (पराली) जलाने की समस्या अधिक होती है।

हैप्पी सीडर के फायदे:

  1. बिना जुताई के सीधे बुआई होने से खेत की तैयारी में खर्च कम होता है।
  2. फसल अवशेष मिट्टी में मिलकर खाद में बदल जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।
  3. खेत की नमी बनी रहती है, जिससे बेहतर अंकुरण होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है।
  4. यह मशीन 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक के ट्रैक्टर पर आसानी से चलाई जा सकती है।
  5. एक दिन में 5-6 एकड़ तक फसल की बुआई संभव होती है।

हैप्पी सीडर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

मध्य प्रदेश सरकार सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.य. कैफेटेरिया के तहत किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान प्रदान कर रही है। योजना के तहत किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो निम्नानुसार है:

  1. हैप्पी सीडर 10 टाइन – ₹76,500 तक की सब्सिडी
  2. हैप्पी सीडर 11 टाइन – ₹78,500 तक की सब्सिडी
  3. हैप्पी सीडर 9 टाइन – ₹74,000 तक की सब्सिडी

इस योजना में सब्सिडी का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

  1. किसान का वर्ग – महिला/पुरुष, सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति
  2. किसान की जोत श्रेणी – लघु, सीमांत, बड़े किसान

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  2. बैंक पासबुक की छाया प्रति
  3. डिमांड ड्राफ्ट (DD) ₹4500/- (सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा)
  4. खसरा/खतौनी (बी1 की नकल)

डिमांड ड्राफ्ट (DD) क्यों जरूरी है?

राज्य में सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए सरकार ने डिमांड ड्राफ्ट (DD) की अनिवार्यता रखी है। इससे केवल वही किसान आवेदन करेंगे जो वास्तव में मशीन खरीदने के इच्छुक हैं।

  1. ₹4500/- का डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के बैंक खाते से बनवाना होगा।
  2. आवेदन के दौरान डीडी को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  3. यदि डिमांड ड्राफ्ट की राशि कम हुई तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि:

  1. किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  2. पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
  3. इस योजना के लिए अभी अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें।

जल्दी करें, सब्सिडी का लाभ उठाएं: जो किसान पराली जलाने से बचना चाहते हैं और कम लागत में खेती करना चाहते हैं, उनके लिए हैप्पी सीडर कृषि यंत्र बेहतरीन विकल्प है। इस पर 50% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। अतः सभी किसान भाई e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन करें और इस आधुनिक कृषि यंत्र का लाभ उठाएं।

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