अब हरियाणा के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगा 1 लाख की सब्सिडी, 11 मार्च से पहले, ऐसे करें आवेदन
By khetivyapar
पोस्टेड: 01 Mar, 2024 12:00 AM IST Updated Fri, 01 Mar 2024 12:00 AM IST
सुविधाएं और लाभ: हरियाणा सरकार ने अब घोषणा की है कि वे अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत, 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक पावर वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
लाभार्थियों का चयन प्रक्रिया: लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। चयन का प्रक्रियाधीन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन के बाद समिति द्वारा उनके बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
नियम और शर्तें Terms and Conditions:
- निवासी और योजना संबंधित: लाभार्थी को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और उसका संबंध एससी वर्ग से होना चाहिए।
- पिछले 5 वर्षों में सब्सिडी लाभ नहीं: लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी योजना में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- ट्रैक्टर बिक्री से पहले 5 वर्ष: ट्रैक्टर की खरीद की तारीख से पांच वर्ष तक, लाभार्थी को ट्रैक्टर नहीं बेचना चाहिए।
- कृषि भूमि प्रमाण: लाभार्थी के पास कृषि भूमि होनी चाहिए और वह एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 की जानकारी:
- योजना का नाम: हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना
- किसने शुरू की: हरियाणा सरकार
- लाभार्थी: राज्य के अनुसूचित जाति के किसान
- उद्देश्य: ट्रैक्टर की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- आवेदन शुरू तिथि: 26 फरवरी 2024
- आवेदन अंतिम तिथि: 11 मार्च 2024
- लाभ: एक लाख रुपये
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट: https://agriharyana.gov.in/
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिये जरूरी दस्तावेज़:
- परिवार पहचान पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की दिशा-निर्देश:
2023-24 के लिए योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के किसानों से 200 रूपये की दर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें 45 एचपी और उससे अधिक के ट्रैक्टरों की खरीद पर प्रति यूनिट 1 लाख रुपये है, जो अधिकतम किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि से अधिक है।
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इसके बाद, चयनित किसानों को सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करना होगा और सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। इसके बाद, लाभार्थियों को बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर Former Corner में दिए हुए Apply For Agriculture Schemes पर क्लिक करें।
- आपके सामने सभी स्कीम्स आ जाएगी।
- अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण मशीनरी प्रदान करने की योजना के सामने View के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नया पेज आएगा।
- इसमें Click Here To Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा।
- फार्म में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।