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एकीकृत बागवानी मिशन, आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, सब कुछ यहां जाने

बागवानी मिशन के तहत कई तरह की सब्सिडी मिल रही है
बागवानी मिशन के तहत कई तरह की सब्सिडी मिल रही है

उच्च तकनीक बागवानी योजना के तहत किसानों को नवीनतम तकनीक और साधनों का लाभ प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत, विभिन्न जिलों में अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD), बागवानी यांत्रिकरण, शेडनेट, पॉलीहाउस, और उच्च मूल्य की सब्जी की खेती जैसी गतिविधियों के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम आपको इस योजना के विभिन्न घटकों, उनके लाभ, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) Front Line Perception (FLD):

अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण घटक का कार्यान्वयन बिहार के 23 जिलों में किया जाएगा, जिनमें अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, जमुई, खगड़िया और कटिहार शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक इकाई को 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे रैयत किसान अपनी कृषि विधियों में सुधार कर सकें।

बागवानी यांत्रिकरण Gardening Mechanization:

बागवानी यांत्रिकरण के लिए राज्य के 23 जिलों में योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें किसानों को उद्यानिक ट्रैक्टर के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसानों को 25% (₹0.75 लाख) अनुदान और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 35% (₹1 लाख) अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है, जिससे उनके कार्य में दक्षता और उत्पादन में वृद्धि हो।

शेडनेट और जरबेरा की खेती Shadenet and Gerbera cultivation:

शेडनेट योजना के अंतर्गत पटना, बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर और कटिहार जिलों में किसानों को सुविधा मिलेगी। शेडनेट योजना के तहत किसानों को 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत प्रति वर्ग मीटर ₹355 का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, जरबेरा की खेती के लिए शेडनेट योजना के तहत किसानों को 610 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। यह योजना पटना, बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर और कटिहार जिलों में लागू होगी।

पॉलीहाउस Polyhouse:

पॉलीहाउस योजना के अंतर्गत, औरंगाबाद, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में किसानों को सुविधा मिलेगी। पॉलीहाउस के तहत 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन पांच जिलों में किया जाएगा।

पॉलीहाउस में सब्जी की खेती Vegetable cultivation in polyhouse: उच्च मूल्य की सब्जियों की खेती के लिए पॉलीहाउस योजना के तहत 140 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। यह योजना किसानों को अधिक लाभकारी फसलों की खेती में सहायता प्रदान करेगी।

उच्च तकनीक बागवानी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन करने की सरल प्रक्रिया:

  1. उच्च तकनीक बागवानी योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाना होगा। 
  2. वहाँ आपको "Schemes" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  3. अब आपके सामने कृषि विभाग द्वारा चलाई जारी कई योजनाओं की सूची दिखाई देगी, आपको इस सूची में से "संरक्षित खेती से सम्बंधित योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा " उच्च तकनीक बागवानी योजना (MIDH)" आवेदन करें उस पर आपको क्लिक कर देना है।
  5. आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें की आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा
  6. इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  7. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  8. आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

निष्कर्ष: उच्च तकनीक बागवानी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ खेती करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। किसानों को इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए।

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