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खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना 2024-25, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, और शर्तें जानें

प्याज की खेती
प्याज की खेती

बिहार सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए "खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना" की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के 10 जिलों में किसानों को प्याज की खेती में आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के तहत, न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 2.5 एकड़ तक की खेती के लिए सब्सिडी और अन्य लाभ मिलते हैं। हम इस योजना की विशेषताओं, लाभों, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

इस योजना का उद्देश्य Objective of this scheme:

खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में प्याज की खेती को बढ़ावा देना है, जिससे किसान प्याज की अच्छी पैदावार कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। साथ ही, यह योजना किसानों को प्याज के लिए उत्तम गुणवत्ता के बीज और आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

लाभ के पात्र जिलों की सूची List of districts eligible for benefits:

योजना के तहत केवल राज्य के 10 जिलों के किसान पात्र होंगे। इन जिलों में शामिल हैं।

  1. भोजपुर
  2. बक्सर
  3. लखीसराय
  4. शेखपुरा
  5. बेगूसराय
  6. नालन्दा
  7. पटना
  8. रोहतास
  9. समस्तीपुर
  10. वैशाली

खेती का क्षेत्र और पात्रता: किसान इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 2.5 एकड़ (1 हेक्टेयर) के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सीमा छोटे और बड़े किसानों दोनों को इस योजना में शामिल होने का अवसर देती है।

बीज की मात्रा और लागत: योजना के अनुसार, प्रति हेक्टेयर प्याज की खेती के लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक किलोग्राम बीज का अनुमानित मूल्य 2000 रूपये है, परन्तु बीज वास्तविक दर पर भी उपलब्ध हो सकते हैं, जो भी कम हो।

आर्थिक सहायता का विवरण: योजना के तहत सरकार प्रति हेक्टेयर 60,000 रूपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस राशि में बीज की लागत भी शामिल है और सहायता राशि को दो किस्तों में वितरित किया जाएगा।

सहायतानुदान भुगतान का प्रावधान Provision for grant-in-aid payment:

योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा:

  1. प्रथम किस्त: 37,500 रुपये की राशि इनपुट और अन्य सामग्री के क्रय के लिए दी जाएगी।
  2. दूसरी किस्त: 22,500 रुपये की राशि स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी। निरीक्षण के लिए Geo Tagg फोटोग्राफ्स को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

बीज वितरण की व्यवस्था: बिहार राज्य बीज निगम, पटना के माध्यम से संबंधित जिलों में किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर किसान को आसानी से बीज मिल सके।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं:

  1. भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  2. दो वर्ष पुरानी अद्यतन राजस्व रसीद या ऑनलाइन रसीद
  3. वंशावली या एकरारनामा (प्रमाण पत्र)

भुगतान प्रक्रिया और चयन मानदंड: योजना के तहत सहायतानुदान का भुगतान DBT प्रणाली के माध्यम से CFMS द्वारा किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाएगा:

  1. सामान्य श्रेणी: 78.56%
  2. अनुसूचित जाति: 20%
  3. अनुसूचित जनजाति: 1.44%

प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की भागीदारी 30% तक सुनिश्चित की जाएगी।

निष्कर्ष: खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना राज्य सरकार द्वारा प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल किसानों को बीज और आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है, बल्कि खेती के नवीनतम तकनीकों को अपनाने में भी मददगार साबित होती है।

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