कृषि यांत्रिकरण योजना, 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% प्रतिशत तक सब्सिडी
By khetivyapar
पोस्टेड: 05 Apr, 2024 12:00 AM IST Updated Sat, 28 Sep 2024 11:38 AM IST
कृषि यंत्रों की खरीद में सरकारी सहायता आधुनिक जमीन और कृषि की तकनीक को अपनाने के लिए किसानों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद एक आवश्यकता बन चुकी है। लेकिन कई बार ये यंत्र महंगे होते हैं, जिसके कारण सभी किसान उन्हें नहीं खरीद सकते। इस समस्या का समाधान करते हुए बिहार सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
कस्टम हायरिंग सेंटर एक सस्ता विकल्प:
कस्टम हायरिंग सेंटर एक उत्कृष्ट विकल्प है जो किसानों को कृषि यंत्रों की सब्सिडी प्राप्त करने में मदद करता है। इन सेंटरों के माध्यम से किसान यंत्रों को खरीदने के बजाय किराए पर ले सकते हैं। यह उन किसानों के लिए एक सस्ता विकल्प है जिनके पास अपने यंत्रों की खरीद के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
सरकारी योजनाएं से किसानों की सहायता:
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत, किसानों को कृषि यंत्रों की सब्सिडी उपलब्ध है। इसके तहत, कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने और कृषि यंत्रों की सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य है। यह योजना किसानों को उनकी खेती को मजबूत और आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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कृषि यंत्रों पर अनुदान:
- इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने इस साल 106 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन यंत्रों में जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई, कटाई, तथा अनेको प्रकार के यंत्र शामिल है।
- SMAM 2023-2024 के लिए सब्सिडी दर
- SMAM-CHC (कस्टम हायरिंग सेंटर) - 40% अधिकतम 4,00,000/=
- SMAM-FMB (फार्म मशीनरी बैंक) - 80% अधिकतम 8,00,000/= SMAM-SCHC (विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर) -
- ट्रैक्टर के लिए 40% अधिकतम 3,40,000/= और बाकी मशीन के लिए 80% कुल अधिकतम 12,00,000/= (ट्रैक्टर सहित)
- इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2023-24 में बिहार राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, एवं गया जिलों में अनुदान दिया जायेगा।
- विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM ) योजना के निम्नांकित यंत्रों का अनुदान दर रखा गया है:-
यंत्र का नाम:
- स्ट्रा रीपर: सामान्य वर्ग 40% अधिकतम 104000 अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी लोग 50% अधिकतम 130000
- रीपर-कम-बाइन्डर: (ट्रैक्टर चालित) सामान्य वर्ग 40% अधिकतम 120000 अनुसूचित जाति / जन जाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी लोग 50% अधिकतम 150000
कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण:
किसानों को कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।