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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी। इस योजना की शुरूआत 2014 में की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के निवासियों को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज अनुदान 25,000/- रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं दिया जायगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के ज्यादा से ज्यादा निवासियों को स्वरोजगार की प्राप्ति कराना है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायगा। इस योजना के द्वारा राज्य के वैसे नागरिक जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहयता दिया जायगा।
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इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के निवासियों को स्वरोजगार की स्थापना के लिए दिया जायगा। इसके तहत उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक की सहायता दी जायगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % यानि अधिकतम 1,00,000/- रूपए सामान्य वर्ग को दिया जायगा। यदि लाभार्थी पहले से आयकर दाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य के बी.पी.एल. वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला वर्ग,अल्प संख्यक, एवं निःशक्तजन वर्ग के नागरिको को परियोजना की पूँजी लागत का 30 % यानि अधिकतम 2,00,000/- रूपए दिया जायगा। इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 30 % अधिकतम 3,00,000/- रूपए राज्य के विमुक्त घुमक्कड़ / अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति को दिया जायगा। इस के तहत महिला उद्यमी को ब्याज अनुदान 6 % दिया जायगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अन्य सभी वर्गो को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान ज्यादा से ज्यादा 7 वर्षों तक दिया जायगा।