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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, जानें कैसे करें अप्लाई

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रस्तुत किया है, जिसे 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना किसी गारंटी के पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकें। इस ऋण पर चार साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा, इस योजना में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को व्यापार की शुरुआत में एक मजबूत सहायता मिल सके।

युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर:

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। इस योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को मिलेगा।

ऋण की सुविधा: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत, युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसे वे बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण पर चार वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी लाभार्थियों को मिलेगा, जो उनकी परियोजना की लागत पर आधारित होगा।

कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता: योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, प्रबंधन या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों।

मार्जिन मनी की व्यवस्था: योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के युवाओं को 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 12.50 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी का अनुदान मिलेगा। यह राशि उन्हें अपनी परियोजना लागत पर निवेश करने के लिए दी जाएगी।

दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर ऋण और सुविधाएं:

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के दूसरे चरण में, उद्यमी 20 लाख रुपये तक की परियोजनाएं लगा सकेंगे। हालांकि, इसमें 7.50 लाख रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में मिलेगा। इससे बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू करने का सपना देखने वाले उद्यमियों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ? योजना में कुछ उत्पादों और उद्योगों को शामिल नहीं किया गया है। तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग जैसे उत्पाद इस योजना से बाहर हैं। इसके अलावा, जिन उद्योगों पर राज्य या केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया: युवाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए एमएसएमई विभाग की वेबसाइट msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक बेहतरीन पहल है, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। यदि आप भी यूपी के युवा हैं और व्यापार शुरू करने का सपना रखते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपनी भविष्यवाणी को साकार करें।

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