जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कटनी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में खुदरा व्यवसाय और सेवा व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि विनिर्माण (उद्योग) क्षेत्र के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम 7 वर्षों तक लागू रहता है। योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी शुल्क भी प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में लिया जाता है।
योजना का उद्देश्य: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य है, साथ ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पात्रता और शर्तें: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक युवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, बैंक पासबुक, कोटेशन, पेन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ के साथ आवेदन करना होगा। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और वे अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।