By khetivyapar
पोस्टेड: 16 Jul, 2024 12:00 AM IST Updated Wed, 28 Aug 2024 11:01 AM IST
नंदनी कृषक समृधि योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नंदनी कृषक समृधि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों और पशुपालकों को डेयरी खोलने के लिए गाय की 25 देशी नस्ल उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे देसी नस्ल को बढ़ावा भी मिलेगा और और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने में यह योजना कारगर साबित होगी।
नंदनी कृषक समृधि योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा
यूपी सरकार किसानो को आत्मनिर्भर व उनकी आय में वृद्धि करने के लिये नंदनी कृषक समृधि योजना की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही नंद बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना को भी शुरू किया जायेगा। राज्य सरकार पशुपालकों को देशी नस्ल की 25 उन्नतशील गायों का पालन करने के लिये डेयरी स्थापित करवाएगी। साथ ही लाभार्थियों को अधिकतम 31,25,000/- रूपए अनुदान देगी।
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नंदनी कृषक समृधि योजना के लाभ
- यूपी सरकार नंदनी कृषक समृधि योजना के तहत केवल राज्य के स्थानीय पशुपालकों एवं किसानो को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी को दूसरे राज्यों से उन्नतशील नस्ल की 25 देशी गाय उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए यूपी सरकार सब्सिडी प्रदान की करेगी।
- इन गायों से अधिक दूध उत्पादन कर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
- सरकार इन गायों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं व कई रोगों से बचाव के लिए नियमित वेक्सिनेशन भी किया जाएगा।
- इससे पशुपालक सशक्त व आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य में देसी नस्ल की गाय की संख्याओं की बढ़ोतरी होगी।
- नंदनी कृषक समृधि योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।
- यह योजना राज्य के अन्य लोगों को डेयरी स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- पशुपालक किसानों के विकास के लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1000/- करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इस योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश के पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी के पास कम से कम 3 साल का गौपालन अनुभव होना चाहिए।
- गौवंशों की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है।
- यूनिट लगाने के लिए 0.5 एकड़ भूमि का होना जरूरी।
- लाभार्थी के पास 1.5 एकड़ भूमि पशुओं के चारे के लिए होना चाहिए।
- जमीन उसकी खुद की (पैतृक) हो सकती है या फिर उसने उसे 7 वर्षों के लिए लीज पर लिया हो।
- इया योजना का लाभ, पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे।
नंदनी कृषक समृधि योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण
- जमीन का विवरण
- बैंक अकाउंट विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
नंदनी कृषक समृधि योजना के लिये कैसे करें
यूपी सरकार द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत यूपी के पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं। लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी आयोजित करके मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। नंदनी कृषक समृधि योजना के लिये यूपी राज्य के सभी पशुपालकों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट (http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।