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लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन देने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) के तहत प्रस्तुत आवश्यकताओं और समग्र संसाधन आवंटन के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
आशा कार्यकर्ताओं को नियमित गतिविधियों के लिए ₹2000 प्रति माह की निश्चित प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। सितंबर 2022 में सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त लाभ भी देती हैं।
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आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुरू होने के बाद आशा कार्यकर्ताओं को सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (TBI) का लाभ भी मिलता है, जो ₹1000 प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को गैर-आर्थिक लाभ जैसे - यूनिफॉर्म, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल फोन, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष आदि प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने के लिए ₹20,000 की नकद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है।
आशा कार्यकर्ताओं को लाभ पैकेज: आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देते हुए, वर्ष 2018 में आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया। इसके तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज: 2024-25 के अंतरिम बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा।
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