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बॉक्स रेट पर सेब खरीदने पर व्यापारियों को नोटिस जारी, किसान भी बेचने से बचें हिमाचल प्रदेश में कृषि उपज विपणन समिति ने उन व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो सेब और नाशपाती प्रति किलोग्राम के बजाय बॉक्स रेट के हिसाब से खरीद रहे हैं। राज्य के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दो उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं में से एक कृषि विभाग से लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड, पराला में व्यापार कर रहा था, जबकि एक उल्लंघनकर्ता मार्केट यार्ड, रोहड़ू में वजन के संदर्भ में फलों की बिक्री और खरीद के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। 22 जुलाई को, मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सेब को वजन (किलो) के अनुसार बेचा और खरीदा जाएगा, न कि बक्से के अनुसार और चेतावनी दी कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाले आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।