By khetivyapar
पोस्टेड: 27 Mar, 2025 12:00 AM IST Updated Thu, 27 Mar 2025 10:24 AM IST
केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और वित्तीय संस्थानों (PLIs) के माध्यम से घर के निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 सितंबर 2024 से अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
पात्रता एवं लाभार्थी परिवार Eligibility and beneficiary families:
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगी।
- यह योजना केवल EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) के शहरी परिवारों के लिए लागू होगी।
- लाभार्थी परिवार के पास भारत में कहीं भी स्वयं के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रत्येक आवास इकाई के लिए अधिकतम ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत चार प्रमुख घटक:
PMAY-U 2.0 योजना चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू की जाएगी, जिससे लाभार्थियों और राज्यों/UTs को विभिन्न विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
- किफायती किराए पर आवास (ARH)
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
योजना की विशेषताएं:
- यह योजना PMAY-U की सीखों, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और विभिन्न हितधारकों (राज्य सरकारें, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, निजी क्षेत्र आदि) के परामर्श के आधार पर तैयार की गई है।
- योजना के तहत न्यूनतम 30 वर्ग मीटर (sqm) कार्पेट क्षेत्र वाले मकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आवश्यक नागरिक सुविधाएं और सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा।
- राज्य/UTs को मकान के आकार को 45 वर्ग मीटर तक निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
- परियोजना स्थलों तक आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें आदि राज्य/UTs अपने स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध कराएंगे।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के तहत लाभ:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के लाभार्थियों को घर खरीदने, पुनर्खरीद करने या निर्माण के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी केवल उन्हीं गृह ऋणों पर लागू होगी, जो 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए जाएंगे।
वार्षिक आय सीमा इस प्रकार होगी:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG) – ₹6 लाख तक
- मध्यम आय वर्ग (MIG) – ₹9 लाख तक
लाभार्थियों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
PMAY-U 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- भूमि दस्तावेज़ (BLC कार्यक्षेत्र के मामले में)
PMAY-U 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट www.pmay-urban.gov.in पर विजिट करें।
- PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण जैसे वार्षिक आय, श्रेणी और अन्य जानकारी दर्ज करें।
- OTP के साथ आधार प्रमाणीकरण करें।
- पता प्रमाण, आय प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और आवेदन की स्थिति की नियमित जांच करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर सरकार की वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी के माध्यम से आवास प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी आवेदन करें और अपने सपनों का घर प्राप्त करें।
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