प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। अजमेर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसे राज्य सरकार ने अधिकृत किया है। कंपनी द्वारा नियुक्त तहसील बीमा प्रतिनिधि किसानों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री शंकर लाल मीणा ने बताया कि रबी 2024-25 सीजन में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर-ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ऋणी कृषक संबंधित बैंक शाखा में बीमा करवा सकते हैं, जबकि गैर-ऋणी कृषक निकटतम केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, अधिसूचित बीमा कंपनी के एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। जो किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, उन्हें 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
रबी 2024-25 के लिए चना, जीरा, जौ, सरसों, तारामीरा और गेहूं को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि फसल की बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत होगी, जबकि उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों के लिए यह अधिकतम 5 प्रतिशत है। बीमा की शेष राशि का 50-50 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी।
फसलों की बीमित राशि और प्रीमियम विवरण:
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