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PMMSY Scheme: प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY): मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की नई पहल

मत्स्य पालन
मत्स्य पालन

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए चलाई जाएगी, जिसका अनुमानित बजट ₹6000 करोड़ निर्धारित किया गया है। वर्तमान में PM-MKSSY के तहत ₹11.84 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

PM-MKSSY के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान PM-MKSSY:

एकमुश्त प्रोत्साहन राशि: PM-MKSSY के Component 1-B के तहत जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) किसानों को बीमा खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस प्रोत्साहन का लाभ 4 हेक्टेयर तक के जल फैलाव क्षेत्र वाले मत्स्य पालन फार्मों को मिलेगा। प्रोत्साहन राशि - किसानों को बीमा प्रीमियम के कुल खर्च का 40% प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। अधिकतम सीमा - प्रति हेक्टेयर जल फैलाव क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹25,000, जबकि 4 हेक्टेयर तक के फार्म के लिए अधिकतम ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अन्य जलीय कृषि प्रणालियाँ:

  1. केज कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), बायो-फ्लोक, रेसवे आदि में संलग्न किसानों को 40% प्रीमियम की राशि तक प्रोत्साहन मिलेगा।
  2. अधिकतम इकाई आकार 1800 घन मीटर (m³) निर्धारित किया गया है।
  3. अधिकतम प्रोत्साहन राशि ₹1,00,000 होगी।
  4. विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ:
  5. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला किसानों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  6. बीमा कवरेज- यह प्रोत्साहन सिर्फ एक फसल चक्र (One Crop Cycle) के लिए दिया जाएगा।

मत्स्य पालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता:

PM-MKSSY के Component 3 के तहत मत्स्य पालन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली अपनाने के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट दी जाएगी। सूक्ष्म उद्यम, सामान्य श्रेणी के लिए कुल निवेश का 25% या ₹35 लाख (जो भी कम हो)। SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए 35% या ₹45 लाख (जो भी कम हो)। लघु उद्यम, सामान्य श्रेणी के लिए 25% या ₹75 लाख (जो भी कम हो)। SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए 35% या ₹100 लाख (जो भी कम हो)। ग्राम स्तरीय संगठन (VLOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के संघ, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) और सहकारी समितियों के लिए, 35% या ₹200 लाख (जो भी कम हो)।

PM-MKSSY से मत्स्य किसानों को लाभ:

  1. मत्स्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  2. बीमा के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी।
  3. छोटे और मध्यम उद्यमियों को मत्स्य पालन में व्यवसायिक अवसर मिलेंगे।
  4. गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारी सहयोग मिलेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मत्स्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

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