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पंजाब के किसानों के लिए पंजाब सरकार ने खास निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को 15 मई से 31 मई तक धान की सीधी रोपाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में संकेत दिया गया है कि श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मानसा, फाजिल्का, बठिंडा और फिरोजपुर के क्षेत्रों के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कंटीली तारों से लगे इलाकों के लिए किसानों को 11 जून से फसल पकने तक नहरी पानी और 8 घंटे रोजना बिजली की सप्लाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने 11 जून से राज्य के कई हिस्सों में धान की रोपाई की इजाजत दे दी है। जून में प्रदेश के कई जिलों में नहर का पानी उपलब्ध करवाया जायेगा।
कृषि विभाग के अनुसार, राज्यपाल ने 15 से 31 मई तक डीएसआर कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। किसानों को 15 दिनों के भीतर ही धान की सीधी बुवाई करनी होगी। 15 जून से सिंचाई के लिए नहर के साथ ही ट्यूबवेल का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
किसानों को 15 जून से सिंचाई के लिए नहर के पानी की व्यवस्था की जाएगी। मोहाली, रोपड़, लुधियाना, मालेरकोटला, पटियाला, मोगा, संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, कपूरथला, नवांशहर, तरनतारन, जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर सहित शेष क्षेत्रों के लिए ट्यूबवेल का उपयोग करने की अनुमति भी दी जाएगी।