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PMFBY: रबी फसलों के बीमा की तारीख 15 दिन बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन और हेल्पलाइन नंबर

फसल बीमा कराने की प्रक्रिया
फसल बीमा कराने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि को 15 दिन बढ़ा दिया है, जिससे किसान अपनी फसलों को और बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकें। आइए, इस प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बीमा कराने की नई अंतिम तिथि New last date for getting insurance:

पहले रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। यह बदलाव किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए अधिक समय प्रदान करेगा।
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी फसलों का बीमा समय पर कराएं। यह योजना रबी 2024-25 सीजन की फसलों को कवर करेगी।

केंद्र सरकार के प्रति आभार:

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, "किसानों की मांग और राज्य सरकार के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मैं प्रदेश के किसानों की ओर से केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं। कृषि विभाग ने अपील की है कि किसान 15 जनवरी से पहले अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ Prime Minister Crop Insurance Scheme, Benefits:

  1. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, सूखा आदि से फसल को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित होती है।
  2. बीमा प्रक्रिया सरल और पारदर्शी: डिजिटल माध्यम से बीमा कराना आसान है और किसानों को सही जानकारी तुरंत मिल जाती है।
  3. किफायती प्रीमियम: किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा का लाभ मिलता है।
  4. किसानों की आय में स्थिरता: आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता देकर किसानों की आय में स्थिरता लाई जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज: फसल बीमा कराने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  1. आधार कार्ड
  2. भूमि के कागजात
  3. बैंक खाता विवरण
  4. फसल संबंधी जानकारी

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज समय से तैयार रखें और पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न करें।

किसान ऐसे कर सकते हैं फसल बीमा: फसल बीमा कराने की प्रक्रिया आसान और डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। किसानों के लिए आवश्यक विवरण निम्नलिखित है:

  1. कृषि रक्षक पोर्टल (KRPH): किसान इस पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
  2. हेल्पलाइन नंबर: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें।
  3. व्हाट्सऐप चैटबॉट: किसान व्हाट्सऐप नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  4. क्रॉप इंश्योरेंस ऐप: इस मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर फसल सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करें।

किसान उपरोक्त माध्यमों से अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करती है। अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है, जो किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने का एक और मौका देती है।
किसान भाइयों, समय रहते बीमा कराएं और अपनी फसलों को सुरक्षित बनाएं। यदि कोई प्रश्न हो, तो कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या चैटबॉट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें।
आपकी फसल आपकी संपत्ति है – इसे सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है

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