राजस्थान सरकार किसानों की फसलों को आवारा और जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी योजना चला रही है। इस योजना का मकसद फसलों को नुकसान से बचाना और किसानों की मेहनत की रक्षा करना है। अब योजना में बदलाव किया गया है जिससे छोटे किसानों को भी इसका फायदा मिल सकेगा।
पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक ही स्थान पर 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी था, लेकिन अब संशोधित नियमों के अनुसार 0.5 हेक्टेयर (करीब 2 बीघा) भूमि पर भी तारबंदी कराई जा सकती है। यह नियम व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार के किसानों पर लागू होगा।
सरकार तारबंदी के लिए सीधी सब्सिडी दे रही है।
आवेदन प्रक्रिया:
पात्र किसान राज किसान साथी पोर्टल या निकटतम ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ भूमि की जमाबंदी, नक्शा, आधार कार्ड और किसान श्रेणी का प्रमाण पत्र जरूरी है।
सीधे बैंक खाते में पैसा तारबंदी का कार्य पूरा होने के बाद कृषि अधिकारी स्थल पर जाकर जांच करेंगे और फिर डीबीटी के जरिए सब्सिडी सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी।
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