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तुअर पंजीयन और समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू, गेहूं व्यापारियों के लिए स्टॉक घोषणा अनिवार्य

तुअर समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पंजीयन शुरू
तुअर समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पंजीयन शुरू

शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (Price Support Scheme) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में तुअर फसल का पंजीयन 25 मार्च 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जा रहा है। सरकार द्वारा तय किये गए समर्थन मूल्य ₹7550 प्रति क्विंटल पर तुअर की खरीद 10 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 तक की जाएगी।

पंजीयन के लिए सुविधाजनक माध्यम Convenient way to register:

किसान अपना पंजीयन नजदीकी पंजीयन केंद्र, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र, सायबर कैफे या स्वयं के मोबाइल/कंप्यूटर से निर्धारित लिंक के माध्यम से कर सकते हैं।

कलेक्टर एवं कृषि अधिकारी की अपील: कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव एवं उप संचालक कृषि ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराएं और इस योजना का लाभ प्राप्त करें।

खाद्य कारोबारकर्ता गेहूं स्टॉक की घोषणा ऑनलाइन करें:

कृषि उपज मंडी में पंजीकृत व्यापारी एवं खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकृत गेहूं व्यापारियों के लिए भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा अनिवार्य कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने जानकारी दी है कि गेहूं स्टॉक की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी / विक्रेता 250 मीट्रिक टन, रिटेलर / बिग चेन रिटेलर 4 मीट्रिक टन प्रति आउटलेट और प्रोसेसर स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत है।

नियमों का पालन अनिवार्य: समस्त पंजीकृत एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंसधारी और पंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करें और भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन स्टॉक घोषणा सुनिश्चित करें। यह अनिवार्य निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

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