विज्ञापन
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आज संबल योजना के अन्तर्गत 10,236 प्रकरणों में श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रूपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई। संबल योजना के तहत प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लाखों श्रमिकों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये और सामान्य मुत्यु पर 2 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये दिए जाते हैं।
सरकार द्वारा संबल योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाता है और प्रदेश के लाखों श्रमिकों और प्लेटफार्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। इन सभी का पंजीयन प्रारंभ किया गया है और उन्हें भी संबल योजना के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
ये भी पढें... नलकूप योजना 2024-25 किसानों को मिलेगी 70 से 80% तक सब्सिडी, आज ही आवेदन करें
संबल योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता का भरोसा प्रदान करती है। सरकार ने इस योजना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसमें अंत्येष्टि सहायता, मृत्यु अथवा दिव्यांगता पर अनुग्रह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, प्रसूति सहायता, आयुष्मान भारत योजना और राशन पर्ची जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
1.73 करोड़ श्रमिकों को मिला संरक्षण: प्रदेश सरकार ने संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों की मृत्यु पर अनुग्रह सहायता और स्थायी या आंशिक अपंगता पर आर्थिक सहायता प्रदान की है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत चिन्हित किया गया है, जिससे वे 5 लाख रुपये तक की वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 1.73 करोड़ श्रमिकों का संबल 2.0 योजना के तहत पंजीयन किया जा चुका है, जिससे उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
ये भी पढें... प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनाओं का विस्तार, किसानों और उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम