संत रविदास स्वरोजगार योजना योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से योजना चलाई गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को इस योजना के तहत 40 इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक एवं महिलाएं स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग इकाई हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख तक तथा सेवा इकाई हेतु ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
ब्याज अनुदान का प्रावधान: योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान देय होगा, जिससे युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
संत रविदास स्वरोजगार योजना 2025 का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना है। यह योजना कम ब्याज पर 50 लाख तक नये व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सहायता से अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति अपना उद्योग शुरु कर सकते है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लागों को स्वरोजगार के लिए मदद करना है।
आवेदन की प्रक्रिया: इच्छुक आवेदक samsat.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक 56, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9691413912 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।