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सिंचाई निश्चय योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी निजी जमीन पर करीब 10 फीट व्यास और लगभग 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कुआं का निर्माण कराया जाएगा। सिंचाई में कमी आने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार सिंचाई निश्चय योजना चला रही है। इसकी मदद से निजी जमीन पर कुआं खुदवाने और निजी जमीन पर जल संचयन तालाब और फार्म पौंड निर्माण के लिए आवेदन मंगाया गया है।
स्वयं की भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण, जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के लिए किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिंचाई कुंआ निर्माण के लिए लाभ लेने वाले समूह के मुख्य व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
सिंचाई निश्चय योजना के अंतर्गत निजी जमीन पर सिंचाई कुआं का निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक/सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के सिंचाई कुंआ का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही निजी भूमि पर जल संचयन तालाब और फार्म पौड का निर्माण कराया जाएगा। इसमें निजी भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर 80 प्रतिशत सब्सिडी और सामुदायिक जमीन पर सिंचाई कुंए का निर्माण कराने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा स्वयं की भूमि पर कराए जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौड के निर्माण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
09 जिलों के किसान उठा सकते लाभ: इस योजना का लाभ दक्षिण बिहार के 9 जिलों के किसान उठा सकते हैं। इसमें जमुई, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, कैमूर और बक्सर शामिल हैं।
कहां करें आवेदन: सिंचाई निश्चय योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाईट (https://bwds.bihar.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा।