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पावर वीडर, पावर टिलर सहित अन्य 4 यंत्रों पर 60% सब्सिडी! जानें आवेदन की पूरी जानकारी

पावर वीडर और टिलर पर सब्सिडी
पावर वीडर और टिलर पर सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है! कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत गेहूं कटाई मशीन सहित कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और खेती को अधिक कुशल बनाना है। सरकार की इस पहल से छोटे और सीमांत किसान भी उन्नत कृषि यंत्र खरीद सकेंगे, जिससे उनकी खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करें और कृषि कार्यों को आसान व अधिक लाभदायक बनाएं!

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित कृषि यंत्र शामिल हैं—

  1. पावर वीडर 
  2. पावर टिलर (8 BHP या उससे अधिक)
  3. पावर हैरो
  4. श्रेडर/मल्चर
  5. स्ट्रॉ रीपर
  6. रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित)

यदि आप इन यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 18 फरवरी से पहले आवेदन करें।

60% तक सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?

मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाएगा—

  1. अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को 50% से 60% तक अनुदान मिलेगा।
  2. लघु एवं सीमांत किसान को 50% से 60% तक अनुदान दिया जाएगा।
  3. अन्य सभी वर्गों के किसानों को 40% से 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
  4. किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी सब्सिडी की गणना कर सकते हैं।

डिमांड ड्राफ्ट (DD) राशि कितनी होगी?

इस योजना में आवेदन करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना अनिवार्य है। नीचे दिए गए यंत्रों के लिए DD राशि इस प्रकार है—

  1. पावर वीडर - ₹3,100/-
  2. पावर टिलर (8 BHP से अधिक) - ₹5,000/-
  3. पावर हैरो - ₹3,500/-
  4. श्रेडर/मल्चर - ₹5,500/-
  5. स्ट्रॉ रीपर - ₹10,000/-
  6. रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित) - ₹3,300/-

ध्यान दें: आवेदन के दौरान डिमांड ड्राफ्ट को अपलोड करना आवश्यक होगा।

डिमांड ड्राफ्ट (DD) कहां से बनवाएं?

आपको डीडी अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा और इसे आवेदन के समय अपलोड करना होगा।

  1. ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।
  2. बिना धरोहर राशि (DD) के आवेदन मान्य नहीं होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक की कॉपी
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. B-1 की प्रति
  5. बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर

महत्वपूर्ण: बिना दस्तावेजों के आवेदन अस्वीकृत हो सकता है, इसलिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

आवेदन कैसे करें? मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट: (https://farmer.mpdage.org/Home/Index)
  2. जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
  3. नए किसानों को पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
  4. किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन या CSC सेंटर से भी कर सकते हैं।

संपर्क करें: यदि आपको आवेदन में कोई समस्या आ रही है, तो आप कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं

  1. पता: संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल –462023
  2. फोन नंबर: 0755-4935001 / 0755-4935002
  3. ई-मेल: dbtsupport@crispindia.com

जल्दी करें, अंतिम तिथि न चूकें:

  1. गेहूं कटाई मशीन सहित कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर 60% तक सब्सिडी!
  2. 18 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि!
  3. ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू!
  4. डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य, अन्यथा आवेदन निरस्त हो सकता है!

तो देर किस बात की? जल्दी से (Krishi Yantra Subsidy Scheme) में आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं!

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