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पंजाब सरकार द्वारा सोलर पंप की सुविधा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन 9 सितंबर से शुरू हो चुका है इस योजना में किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओ से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पंजाब सरकार राज्य के किसानों को सोलर पंप सेट लगवाने के लिये सुविधा दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को 20000 हजार सोलर पंप सेट उपलब्ध कराये जाएंगे।
पंजाब सरकार किसानों को अलग-अलग एचपी वाले नए सरफेस व सबमर्सिबल सोलर पंप सेट के लिये सब्सिडी दी जाएगी।। सोलर पंप की 3 एचपी सर्फेस वाले सोलर पंप के लिये 2,03,702 रुपये और सबमर्सिबल सोलर पंप के मूल्य 2,09,392 रुपये है। 5 एचपी वाले सोलर पंप के लिये 2,97,018 रुपये और सबमर्सिबल सोलर पंप के मूल्य 3,03,846 रुपये है। सोलर पंप खरीदने के लिए सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को पंप की लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी, एससी वर्ग आने वाले किसानों के लिये लागत का 80 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
सरकार का मकसद है कि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए किसी तरह की परेशानी न हो। इस योजना की मदद से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर पाएंगे साथ ही देर रात तक जागकर अपने खेतों में सिंचाई नहीं करवानी पड़ेगी। सोलर पंप लगाने के पैसे की भी बचत होगी। देश भर में ऐसे लाखों किसान हैं, जिनके फसल लगाने के पैसे नही होते हैं, उन किसानों के लिये यह योजना काफी कारगर है।
कब है अंतिम तिथि: पंजाब सरकार द्वारा ये सोलर पंप की सुविधा देने के लिए शुरू की गई योजना में आवेदन 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिये किसान 30 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। किसान पहले आप पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
सोलर पंप के लिये कैसे करें आवेदन: सोलर पंप सेट योजना के लिये पंजाब के किसान पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट (www.pmkusum.peda.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।