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ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर 55% अनुदान पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन

ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर
ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर

खेती में नई तकनीकों और मशीनों का उपयोग आज के दौर में बहुत आवश्यक हो गया है। कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर का उद्देश्य धान की कटाई को सरल और समयबद्ध बनाना है। किसानों की मदद के लिए सरकार ने 55% तक अनुदान की व्यवस्था की है, जिससे इस आधुनिक यंत्र को खरीदना और अधिक सुलभ हो सके। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, और इच्छुक किसान 10 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं।

योजना की आवश्यकता:

खेती के कार्य में मशीनीकरण का महत्व तेजी से बढ़ा है। पैडी हार्वेस्टर जैसी मशीनें खेती को आसान और किफायती बनाती हैं, जिससे किसान समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। धान की कटाई के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस यंत्र से फसल का अपव्यय भी कम होता है।

ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान Subsidy on Track Type Paddy Harvester:

मध्यप्रदेश सरकार ने धान की कटाई के लिए ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर 55% तक की सब्सिडी प्रदान की है, जिससे सभी श्रेणी के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को विशेष लाभ प्रदान किया गया है।

यूपी और बिहार में योजना का स्वरूप Nature of the scheme in UP and Bihar:

उत्तर प्रदेश और बिहार में इस योजना को "कृषि यंत्रीकरण योजना" के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों में भी ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान की सुविधा है, जिससे स्थानीय किसानों को फायदा हो सके।

मध्यप्रदेश में योजना का परिचय: मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना "ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना" के नाम से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 13 जिलों के किसानों को ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे धान की कटाई के कार्य को आसानी से कर सकें।

आवेदन की अंतिम तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद, सरकार 11 नवंबर 2024 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों का चयन करेगी।

किसानों के लिए सब्सिडी की दरें Subsidy rates for farmers:

  1. लघु एवं सीमांत किसान: इकाई लागत का 55% तक अनुदान।
  2. अन्य किसान: इकाई लागत का 45% तक अनुदान।

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) की आवश्यकता: इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को 2 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। यह डीडी सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवाना होता है और इसे ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है।

दस्तावेजों की सूची: किसानों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. मोबाइल नंबर

कहां करें आवेदन: इस योजना के लिए आवेदन 30 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, CSC सेंटर पर जाकर भी पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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