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किराए पर ट्रैक्टर लेने से फुर्सत! ट्रैक्टर खरीदने में सहायता करेगी सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन

किराए पर ट्रैक्टर लेने से फुर्सत! ट्रैक्टर खरीदने में सहायता करेगी सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन
किराए पर ट्रैक्टर लेने से फुर्सत! ट्रैक्टर खरीदने में सहायता करेगी सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन

आधुनिकता ने अपनी पैठ हर क्षेत्र में बना ली है। ऐसे में खेती को आसान करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों और मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और बेहतर उत्पाद भी मिलते हैं। इसको ध्यान में रख कर भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ की सहायता के लिए सरकार ने किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन जरूरतमंद किसानों को सुविधाएं देना है जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर करीब 50% सब्सिडी दी जाती है। यह योजना पहले से ही देश के कई राज्यों में अपने स्तर पर लागू की जा रही है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, बिहार।  यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए आपको राज्य सरकार के पास आवेदन जमा करना होगा। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में ऑफलाइन माध्यम से लिए जाते हैं। 

योजना के लाभ:

खेती के लिए ट्रैक्टर अहम है। ऐसे में कई किसानों को किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ता है और इससे लागत बढ़ जाती है। इसके ही मद्देनजर यह योजना शुरू की गई है। कोई भी किसान जो कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते है, वह इस स्कीम के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकता है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही सरकार उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50 फीसदी सब्सिडी राशि मुहैया कराएगी। 

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत लाभ बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसलिए आवेदन करते समय किसान के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। किसान ट्रैक्टर स्कीम के अंतर्गत नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार एक राज्य में 20% से 50% और अन्य जगहों पर 50% की सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर 50% तक का भुगतान किया जाता है। देश की फसल काटने वाली महिलाओं को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 के तहत अधिक लाभ दिया जाएगा।


योजना से जुड़ी शर्तें:

1. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पहले से किसी भी कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा होना चाहिए। यानी किसान को पहले से किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी न मिल रही हो तभी ये स्कीम लागू होगी। 

2.याद रखें कि ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को आवेदन के बाद योजना में स्वीकृति मिलने के बाद ट्रैक्टर की राशि का 50% अपनी जेब से लगाना होगा। 

3.आवेदन करते समय किसान के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

4. किसान योजना ट्रैक्टर 2023 का लाभ किसानों के नाम से खेती योग्य जमीन ले रहे होंगे। यदि जमीन किसी और के नाम पर है, तो किसान उसके नाम पर ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते है।

 

योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता:

1. आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. योजना का पात्र बनने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

3. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख 50 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

4. आवेदन करने के पहले 7 वर्षों तक आवेदक ऐसी किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

5. सब्सिडी वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए हर परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा।

ये दस्तावेज जरूर रखें:

स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस), जमीन के लीगल कागज, बैंक खाता विवरण / बैंक पासबुक, श्रेणी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए। 

यदि ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र में आवश्यक दस्तावेज लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्र संचालक आपके दस्तावेजों और आपकी जानकारी को अपने पोर्टल पर ऑनलाइन रिकॉर्ड करेगा और आपसे मामूली शुल्क लेगा। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।  

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