ट्रैक्टर खरीद पर 50% सब्सिडी
By khetivyapar
पोस्टेड: 23 Feb, 2025 12:00 AM IST Updated Sun, 23 Feb 2025 09:43 AM IST
खेती-किसानी में ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में विभिन्न कृषि कार्य आसानी से और कम समय में पूरा कर सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, रीपर कम बाइंडर जैसे उपकरण जोड़कर कृषि कार्यों को और भी सरल बनाया जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी (अनुदान) प्रदान कर रही हैं। सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना खासतौर पर छोटे, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता देती है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
SMAM योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर 20% से 50% तक का अनुदान दिया जाता है। यदि कोई किसान 5 लाख रुपये मूल्य का ट्रैक्टर खरीदता है और वह इस योजना के तहत आवेदन करता है, तो उसे अधिकतम 50% यानी 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। ऐसे में किसान को ट्रैक्टर केवल 2.5 लाख रुपये में मिल सकता है।
महत्वपूर्ण: सब्सिडी का लाभ पाने के लिए पहले किसान को इस योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें:
- किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान के पास पहले से कोई अन्य सरकारी ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (RoR)
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
- अन्य पहचान प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि किसान SC/ST/OBC श्रेणी में आता है)
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://agrimachinery.nic.in/
- कृषि मशीनीकरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर क्लिक करें।
- 'Farmer Registration' चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- अपने राज्य, आधार नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए किसान इसी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान:
- गलत जानकारी दर्ज न करें, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है।
- सही जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
- किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें।
- SC/ST/OBC प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड करें, नहीं तो आवेदन अस्वीकार हो सकता है।