उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर 10 हजार रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।
खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, पॉवर टिलर जैसे यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, मिनी राइस मिल और मल्टीक्रॉप यूनिट पर भी छूट दी जा रही है।
राज्य कृषि विभाग के अनुसार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान करने के लिए विभागीय पोर्टल http://agriculture.up.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी तक किए जा सकते हैं। यह तिथियां जिलों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश के किसान अगर सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। संतकबीरनगर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर सहित कई जिलों में किसानों को ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्र वितरित किए जा चुके हैं।
जिलावार आवेदन और चयन की प्रक्रिया: संत कबीरनगर जिले के 85 किसानों को ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्र दिए जा चुके हैं। मुरादाबाद जिले में 57 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। संभल और अमेठी जिलों में किसानों की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। इसी तरह बरेली और अन्य जिलों में भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, और ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए जा रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पोर्टल पर आवेदन करते समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि यंत्रों का चयन करें और आवेदन के बाद टोकन जेनरेट करना न भूलें।
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