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Vegetable development scheme: सब्जी विकास योजना 2024-25, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जानें

सब्जी विकास योजना
सब्जी विकास योजना

खेती में सब्जियों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर साल नई योजनाएँ लाती है। सब्जी विकास योजना (2024-25) भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना किसानों को सब्जी के बीज, बिचड़े, और अन्य जरूरी संसाधनों पर 75% तक का अनुदान देती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

सब्जी विकास योजना का उद्देश्य Objective of Vegetable Development Scheme:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को दोगुना करना है। हाइब्रिड बीजों और बिचड़ों के उपयोग से उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार किया जा सकता है।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

  1. हाइब्रिड सब्जी बिचड़े: ब्रॉक्कली, कैप्सिकम, टमाटर, फूलगोभी, बैगन आदि के लिए 75% अनुदान।
  2. सब्जी बीज वितरण: कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, मिर्च आदि के बीज पर 75% अनुदान।
  3. प्याज बीज वितरण: रबी फसल के लिए 75% अनुदान।
  4. न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक के लिए बीज सहायता।
  5. न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 बिचड़े सहायता।

योजना के लिए पात्रता शर्तें:

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

  1. आवेदनकर्ता का किसान होना अनिवार्य।
  2. भूमि स्वामित्व या अद्यतन राजस्व रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक।
  3. वंशावली या एकरारनामा के आधार पर भी लाभ लिया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज Documents required for application:

  1. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
  2. अद्यतन राजस्व रसीद
  3. वंशावली प्रमाण पत्र
  4. विधिवत एकरारनामा

बीज और बिचड़े वितरण की प्रक्रिया:

  1. बिचड़ों की उपलब्धता "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंडी, नालंदा" से होगी।
  2. बीजों की आपूर्ति "बिहार राज्य बीज निगम, पटना" के माध्यम से की जाएगी।
  3. प्रत्येक किसान को निर्धारित सीमा के अनुसार बिचड़े और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना के तहत हाइब्रिड सब्जियों की सूची:

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित हाइब्रिड सब्जियाँ शामिल हैं:

  1. रबी फसलें: ब्रॉक्कली, कैप्सिकम, टमाटर, फूलगोभी, बंधागोभी।
  2. गरमा फसलें: बैगन, तरबूज, खरबूज।

बीज और बिचड़े की उपलब्धता का स्रोत:

बीज और बिचड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्रों और निगमों को जोड़ा है।

  1. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंडी, नालंदा
  2. बिहार राज्य बीज निगम, पटना

योजना में भूमि स्वामित्व का प्रावधान:

भूमि स्वामित्व से संबंधित नियमों के अनुसार, किसानों को निम्न दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा:

  1. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
  2. अद्यतन राजस्व रसीद

गैर-रैयत किसानों के लिए विशेष प्रावधान: जो किसान भूमि के मालिक नहीं हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक विधिवत एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

योजना के प्रमुख लाभ और सीमाएं:

  1. किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है।
  2. उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बिचड़े तक आसान पहुंच।
  3. योजना केवल एक उप-अवयव में लाभ प्रदान करती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  2. मांगी गई जानकारी भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण और भूमि की जानकारी।
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करने के बाद, रसीद डाउनलोड करें।

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