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सरकार ने दुकानदारों के लिए गेहूं भंडारण की नई सीमा तय की, कीमतों पर लगेगा नियंत्रण

गेहूं भंडारण सीमा पर नया कानून
गेहूं भंडारण सीमा पर नया कानून

गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए नई भंडारण सीमा लागू कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना है। रबी 2024 में 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने के बावजूद, कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने व्यापारियों, प्रोसेसर्स और रिटेल चेन के लिए भंडारण सीमा में बदलाव किया है, जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। 
इस नए नियम के तहत, सभी व्यापारियों को अपने स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट करनी होगी, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये नियम बाजार पर असर डालेगा? क्या इससे गेहूं की कीमतें कम होंगी? आइए जानते हैं इस फैसले के सभी महत्वपूर्ण पहलू! 

भंडारण सीमा पर सरकार का नियंत्रण:

देश में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने और जमाखोरी व सट्टेबाजी को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने ट्रेडर्स, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं भंडारण सीमा लागू की है।
"लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाएं और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाने (संशोधन) आदेश, 2024" को 24 जून 2024 को जारी किया गया था और इसे 9 सितंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 को संशोधित किया गया था। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

31 मार्च 2025 तक गेहूं भंडारण सीमा में संशोधन:

भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भंडारण सीमा में संशोधन किया है, जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

संस्था वर्तमान गेहूं स्टॉक सीमा संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा
व्यापारी/थोक विक्रेता 1000 एमटी 250 एमटी
खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान के लिए 5 एमटी प्रत्येक दुकान के लिए 4 एमटी
बड़े खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान के लिए 5 एमटी, अधिकतम (5 × कुल दुकानों की संख्या) एमटी स्टॉक प्रत्येक दुकान के लिए 4 एमटी, अधिकतम (4 × कुल दुकानों की संख्या) एमटी स्टॉक
प्रोसेसर मासिक स्थापित क्षमता (MIC) का 50% × अप्रैल 2025 तक शेष महीने मासिक स्थापित क्षमता (MIC) का 50% × अप्रैल 2025 तक शेष महीने

 

भंडारण सीमा के लिए पंजीकरण अनिवार्य: सभी गेहूं भंडारण करने वाले व्यापारियों और संस्थाओं को व_heat stock limit पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि जो व्यापारी और संस्थाएं पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगी या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करेंगी, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी व्यापारी या संस्था के पास तय सीमा से अधिक गेहूं का भंडारण पाया जाता है, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा।

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